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गुटखा पैकिंग के नियम 2 दिन में जारी करो: सुप्रीम कोर्ट

By Ajay Mohan
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Gutkha, Pan masala at shop
नई दिल्ली। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सुपारी आदि की प्‍लास्टिक पाउच पैकिंग पर दो दिन के अंदर प्रतिबंध लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए हैं। असल में यह प्रतिबंध सितंबर 2009 में ही लग जाने थे, लेकिन प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार ने समय मांगा, जिसका समय 4 फरवरी को खत्‍म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा आगे बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2011 से प्लास्टिक पाउच में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला आदि बेचने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिस पर केंद्र सरकार से अधिकसूचना जारी करने को कहा था। पैकेजिंग के नए नियम अधिसूचित करने की समय सीमा 4 फरवरी को खत्‍म हो जाएगी।

इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, तो याची के वकील ने कहा कि अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं हो पाया है कि 1 मार्च से क्‍या करना है। लिहाजा समयसीमा आगे बढ़ाई जाए। नहीं तो कंपनी का कारोबार प्रभावित होगा। ऐसा ही अनुरोध सरकार के वकील ने भी किया। इस पर न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व न्यायमूर्ति एके गांगुली की बेंच ने सीमा आगे बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट ने 10 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

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English summary
The government has only two days to notify the law prohibiting use of plastic for gutka, and other tobacco products. Supreme Court on Wednesday refused to give more time to the Central Government for implementing a law to regulate the use of plastic for packaging gutka pan masala and chewing tobacco pouches.
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