गुटखा पैकिंग के नियम 2 दिन में जारी करो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2011 से प्लास्टिक पाउच में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला आदि बेचने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिस पर केंद्र सरकार से अधिकसूचना जारी करने को कहा था। पैकेजिंग के नए नियम अधिसूचित करने की समय सीमा 4 फरवरी को खत्म हो जाएगी।
इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, तो याची के वकील ने कहा कि अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 1 मार्च से क्या करना है। लिहाजा समयसीमा आगे बढ़ाई जाए। नहीं तो कंपनी का कारोबार प्रभावित होगा। ऐसा ही अनुरोध सरकार के वकील ने भी किया। इस पर न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व न्यायमूर्ति एके गांगुली की बेंच ने सीमा आगे बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट ने 10 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करने का निर्णय लिया है।












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