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किसान विकास पत्र व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए नहीं
न्यायमूर्ति आर. आर. त्रिपाठी की पीठ ने गुरुवार को इस बारे में चंद्रकांत पटेल की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने पत्नी के नाम से 2.8 लाख रुपये निवेश किए थे, लेकिन उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था।
अदालत ने वडोदरा पश्चिम खंड के डाक घर के वरिष्ठ अधीक्षक के फैसले को बरकरार रखा, जिन्होंने निवेश को अवैध बताया था।
डाक विभाग ने कहा कि पटेल ने पत्नी के माध्यम से योजना में निवेश किया और फिर अविभाजित परिवार के मुखिया के तौर पर इस पर दावा किया, जो इस हैसियत से इस तरह का निवेश नहीं कर सकता है।
किसान विकास पत्र डाक घरों द्वारा चलाई जाने वाली छोटे स्तर की निवेश योजना है जिसमें एक निश्चित अवधि में पैसे दोगुने हो जाते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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