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आदर्श घोटाला: महाराष्ट्र के सूचना आयुक्त निलम्बित

By Jaya Nigam
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मुम्बई। महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकरनारायणन ने गुरुवार को राज्य सूचना आयुक्त रामानंद तिवारी को निलम्बित कर दिया। राज्यपाल ने इस मामले को सूचना का अधिकार की धारा 17 (1) के तहत दो दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय भेजा था। इसके बाद तिवारी का निलम्बन हुआ है। तिवारी पर आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है।

एक अधिकारी ने कहा, "तिवारी के निलम्बन का आदेश जारी कर दिया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।" राज्यपाल ने मंगलवार को तिवारी के निलम्बन के लिए राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को यह कहते हुए लौटा दिया कि वह इस मामले में वैधानिक सलाह लेंगे। तिवारी के खिलाफ यह कार्रवाई इस खुलासे के बाद हुई है कि विवादास्पद हाउसिंग सोसायटी में उनका पुत्र ओमकार भी सदस्य है।

ज्ञात हो कि आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी घोटाले में उनका नाम आने पर राज्य सरकार ने दिसम्बर 2010 में तिवारी को अपने पद से हटने के लिए कहा था। तिवारी जो उस समय एक संवैधानिक पद पर आसीन थे उन्होंने मामले में अनभिज्ञता जताते हुए अपने पद से इस्तीफा देने से इंकार किया। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की।

तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण मुम्बई स्थित 31 मंजिली इमारत को मंजूरी देने से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को रोके रखा। उल्लेखनीय है कि गत रविवार को तिवारी ने राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। तिवारी ने दावा किया कि वह निर्दोष हैं और कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।

English summary
Maharashtra Information commissioner Ramanad Tiwari has been suspended in Adarsh scam.
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