स्टेंस हत्याकांड में दोषी की उम्रकैद बरकरार
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दोनों पुत्रों को जलाकर मार डालने वाली भीड़ की अगुवाई करने के जुर्म में दारा सिंह उर्फ रविंदर कुमार की उम्रकैद की सजा शुक्रवार को बरकरार रखी।दारा सिंह और उसके साथी महेंद्र हम्बराम की सजा की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति बी.एस. चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले से सहमति जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दारा सिंह और उसका साथी स्टेंस को ईसाई धर्म में धर्मातरण सहित उनकी धार्मिक गतिविधियों के लिए सबक सिखाना चाहते थे।
उल्लेखनीय है कि ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दोनों पुत्रों फिलिप (10) और टिमोथी (6)की उड़ीसा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में 22 जनवरी 1999 में निमर्म हत्या कर दी गई थी। हादसे के समय वे तीनों अपनी स्टेशन वैगन में सो रहे थे।












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