आजाद इनकाउंटर: केंद्र-आंध्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के प्रवक्ता चिरूकुरी राजकुमार उर्फ आजाद और पत्रकार हेमेंद्र पाण्डे की जुलाई 2010 में एक पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति अफताब आलम और न्यायमूर्ति आर.एम. लोधा की खंडपीठ ने स्वामी अग्निवेश और पाण्डे की पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस मसले पर डांट लगाते हुए कहाकि इस तरह से अपने देश के निवासियों का इनकाउंटर नहीं किया जा सकता। सरकार के मुताबिक, दो जुलाई को आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में एक मुठभेड़ दौरान आजाद की मौत हो गई।
मालूम हो कि आजाद के इनकाउंटर के तत्काल बाद से ही नक्सली और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि आजाद एवं पत्रकार हेमचंद्र पांडे कि महाराष्ट्र के नागपुर में एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।













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