सर्वोच्च न्यायालय ने दी संयुक्त चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की अनुमति
नई दिल्ली,। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को स्नातक स्तर के चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी।
न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को परीक्षा के नियम और कानून तैयार करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।













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