सोनिया का धर्म जानने के लिए दायर याचिका खारिज

Sonia Gandhi
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के धर्म के बारे में जानकारी मांगी गई थी। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले के साथ जाते हुए सोनिया के धर्म के बारे में जानकारी दिए जाने से साफ इंकार कर दिया।

हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक पीसी वधवा ने सूचना के अधिकार के तहत 2006 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रार्बट वढेरा समेत उसके दोनों बच्चों के धर्म की जानकारी रजिस्ट्रार जनरल से मांगी थी। रजिस्‍ट्रार जनरल ने निजता के अधिकार का हनन न हो, लिहाजा जानकारी देने से मना कर दिया। वाधवा ने जब यही जानकारी सूचना का अधिकार का प्रयोग कर उच्‍च सूचना अधिकारी से मांगी तो भी उन्‍हें मना कर दिया गया।

वाधवा ने सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिसे अब कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी जनसंख्या गणना कार्यालय के फैसले को सही ठहराते हुए वधवा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भारत धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सामाजिक देश है। जनगणना अधिनियम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी किसी के निजी हित के लिए सार्वजनिक की जाए।

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