दिल्ली मेट्रो: महिला कोच में घुसने पर 200 रुपए जुर्माना

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रवक्ता ने बताया, "मेट्रो में महिला कोच में अगर पुरुष यात्रा करते पाया गया तो, उसे 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।" डीएमआरसी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल जांच दस्ते तैनात करेगी। प्रत्येक दस्ते में चार से पांच सुरक्षाकर्मी होंगे।
उल्लेखनीय है कि दो अक्टूबर से मेट्रो में पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन अक्सर इस डिब्बे में पुरुष जबरन दाखिल हो जाते हैं। महिला यात्रियों के साथ 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चे महिला कोच में यात्रा कर सकेंगे।












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