महिला सैन्य अधिकारियों की स्थायी सेवा पर जवाब तलब
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.एम.पांचाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने सरकार से सवाल किया। इसके पहले अदालत को बताया गया कि सेना में कई अन्य क्षेत्र हैं, जहां उन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है, जो उन विभागों में अल्प सेवा कमीशन के रूप में नियुक्त की गई थीं।
अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के खिलाफ दी गई अवमानना की कार्रवाई संबंधी एक मामले की सुनवाई कर रहा था।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने उस अवमानना कार्यवाही को स्थगित कर दिया है, जिसे उच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के उसके आदेश को न क्रियान्वित करने के लिए शुरू किया था।
अदालत ने कहा कि उसने उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाया है, जिसके तहत केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अल्प सेवा कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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