मालेगांव विस्फोट : सर्वोच्च न्यायालय का पुरोहित को जमानत से इंकार
नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मालेगांव विस्फोट के आरोपी, भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल पी.एस.पुरोहित को जमानत देने से सोमवार को इंकार कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मरक डेय काटजू और न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की पीठ ने कहा कि अपराध बहुत गंभीर है।
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के मालेगांव कस्बे में हुए बम विस्फोटों और उसके बाद मची भगदड़ में कम से कम सात लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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