अयोध्या फैसला : सुन्नी वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय जाएगा
फैसले के बाद वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, "हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।"
उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी समुदाय विशेष की जीत नहीं है।
अयोध्या मसले पर तीन सदस्यीय खंडपीठ ने फैसले में विवादित जमीन को तीन भागों में बांटने का आदेश देते हुए कहा कि जिस 'विवादित स्थल' पर रामलला की मूर्ति विराजमान है वहीं पर उनका जन्म हुआ था।
इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करते हुए जमीन को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड के बीच बांटने को कहा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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