कनाडा में वेश्यावृत्ति कानूनों में बदलाव
टोरंटो, 29 सितम्बर (आईएएनएस)। कनाडा में मंगलवार को वेश्यावृत्ति को प्रभावी रूप से गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया। तीन यौनकर्मियों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर यहां की एक अदालत ने वेश्यावृत्ति से जुड़े प्रमुख प्रावधानों में बदलाव किया है।
ओन्टेरियो के सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज सुजान हिमेल ने अपने 131 पृष्ठों के फैसले में कहा, "ये कानून अपने अलग-अलग या संयुक्त रूप में यौनकर्मियों को स्वतंत्रता और अधिकारों के कनाडाई चार्टर के तहत उनकी स्वतंत्रता या सुरक्षा के अधिकार में से किसी एक को चुनने के लिए दबाव बनाते हैं।"
कनाडा में वेश्यावृत्ति गैरकानूनी नहीं है लेकिन घर से इसे संचालित करना या यौनकर्मियों का सामाजिक संपर्क बनाना गैर कानूनी है।
तीन यौनकर्मियों डोमिनेट्रिक्स टेरी-जिएन बेडफोर्ड, वैलेरी स्कॉट और एमी लीबोविच ने वेश्यावृत्ति कानूनों को चुनाती देने की एक याचिका पेश करते हुए कहा था कि यौनकर्मियों पर आम लोगों की तरह घर बनाकर अपना काम संचालित करने, वेश्यावृत्ति के लिए लोगों से बातचीत करने और यौनकर्म से होने वाली कमाई से जीवनयापन करने पर लगे प्रतिबंधों से उनके सुरक्षा के अधिकार (एक आम घर से अपना काम संचालित करने) और अभिव्यक्ति के अधिकार (अपने व्यवसाय के लिए ग्राहकों से बात करना) का हनन होता है।
अपनी संयुक्त याचिका में बेडफोर्ड ने कहा कि यदि उन्हें घर के अंदर से अपना व्यवसाय करने की इजाजत दी जाए तो यह उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होगा क्योंकि वे ग्राहकों की हिंसा से बचने के लिए अपने लिए सुरक्षाकर्मियों या निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर सकेंगी।
जज का कहना था कि यौनकर्मियों को घर से अपना काम संचालित करने, ग्राहकों से बात करने या यौनकर्म की आय पर जीविकोपार्जन न करने देना उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है।
अदालत का यह फैसला 30 दिन तक लागू नहीं होगा। इस बीच सरकार अपनी ओर से इस दिशा में कोई कदम उठा सकती है।
महिला मामलों की कनाडाई मंत्री रोना एम्ब्रोस का कहना है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है और फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।