मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेगी स्टरलाइट
शहर के नेशनल ट्रस्ट फार क्लीन एन्वायरमेंट (एनटीसीई) से संबद्ध वकील जी. रामप्रिय ने कहा, "कम्पनी के वकील ने हमें बताया है कि वह न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।"
एनसीटीई ने कम्पनी के संयंत्र को दी गई पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी।
उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मंगलवार को 14 साल पुराने कम्पनी के संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था। यह संयंत्र मन्नार की खाड़ी के निकट पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और कम्पनी ने संयंत्र के आस-पास ग्रीन बेल्ट भी नहीं बनाया है।
न्यायालय ने कहा कि इस संयंत्र में देश के प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन हुआ है।
स्टरलाइट के प्रवक्ता ने कहा कि कम्पनी को अभी न्यायालय का पूर्ण आदेश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए संयंत्र में काम चल रहा है।
उच्च न्यायालय के इस फैसले के चलते बुधवार को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का शेयर 8.5 प्रतिशत तक लुढ़क गया। कारोबार के अंत में कम्पनी का शेयर 161.50 रुपये पर बंद हुआ।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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