राठौड़ ने पैरोल के लिए अर्जी दी
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राठौड़ ने 42 दिन के पैरोल के लिए अर्जी दी है। उन्होंने चण्डीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक (जेल) के समक्ष दूसरी बार पैरोल के लिए अर्ज दी है। पिछले माह उन्होंने दो सप्ताह के पैरोल के लिए अर्जी दी थी लेकिन प्रशासन ने तीन सितंबर को अर्जी खारिज कर दी।
बुड़ैल जेल के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "राठौड़ ने हरियाण के पंचकूला में अपनी जमीन पर खेती के लिए और स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल की अर्जी दी है। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं करने के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच कराना चाहता है।"
अधिकारी ने कहा, "अपने पैरोल आवेदन में राठौड़ ने कहा है कि उसका बेटा कहीं दूर काम करता है और कृषि कार्यो को देखने के लिए वह नहीं आ सकता।"
चण्डीगढ़ पुलिस ने पंचकूला जिला प्रशासन से इस बारे में पूछताछ की है और उनसे रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
वर्तमान में राठौड़ 12 अगस्त 1990 को रूचिका गिहरोत्रा से छेड़खानी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और वह बुड़ैल जेल में कैद है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस्।












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