उच्च न्यायालय ने अयोध्या फैसला टालने की अपील खारिज की
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आगामी 24 सितम्बर को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर आने वाले फैसले को टालने की मांग की गई थी।
पीठ ने यह कहते हुए फैसला टालने से इंकार कर दिया कि सिर्फ निर्मोही अखाड़ा ही समझौता चाहता है जबकि अन्य पक्ष ऐसा नहीं चाहते। निर्मोही अखाड़ा इस मामले में एक पक्षकार है।
याचिका रमेश चंद्र त्रिपाठी नाम के एक सरकारी कर्मचारी ने दायर की थी। पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है।













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