राम जन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद पर फैसला 24 सितंबर को

लखनऊ। अयोध्‍या में स्थित राम-जन्‍मभूमि एवं बाबरी मस्जिद की विवादित भूमि पर हाई कोर्ट का फैसला 24 सितंबर को सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को यह तारीख तय की है। फैसले की तारीख की घोषणा न्‍यायमूर्ति एसयू खान, न्‍यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्‍यायमूर्ति धरमवीर शर्मा ने की।

राम जन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद पर फैसला 24 सितंबर को

तीन सदस्‍यीय खंडपीठ ने कहा कि बाबरी मजिस्‍जद एवं राम जन्‍मभूमि के विवादित स्‍थल को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई 26 जुलाई को समाप्‍त हो चुकी है। अब फैसले की घड़ी आ गई है। इस मामले में पिछले 125 वर्षों के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि इसमें दो पक्ष हिन्‍दू एवं मुस्लिम हैं। हिन्‍दुओं का कहना है कि उस विवादित स्‍थल पर भगवान राम का जन्‍म हुआ था, लिहाजा वहां एक भव्‍य मंदिर बनना चाहिए, जबकि मुसलमानों का कहना है कि मुगल बादशाह बाबर ने 16वीं सदी में यहां मस्जिद बनवायी थी, जिसके 1992 में तोड़ दिया गया, लिहाजा यहां पर फिर से मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, वो भी बाबर के नाम से।

इस मामले में हिन्‍दुओं की ओर से 54 गवाहों को पेश किया गया, जबकि मुसलमानों की ओर से 33 गवाह पेश किए गए।

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