अदालत ने भगदड़ पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाया
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह दुर्घटना में मारी गईं पांच छात्राओं के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये तथा प्रत्येक घायल को 75,000 रुपये मुआवजे के तौर पर दे।
इससे पहले सरकार ने मरने वालों के परिजनों को दो लाख एवं घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी।
उल्लेखनीय है कि उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले वर्ष 10 सितम्बर को हुई भगदड़ में पांच छात्राओं की मौत हो गई थी और कम से कम 34 विद्यार्थी घायल हो गए थे।
पीड़ित विद्यार्थियों में से अधिकांश कक्षा 7 से 10 तक के थे। वे अर्धवार्षिक परीक्षाएं देने स्कूल में आए थे।
इस दुर्घटना के कारण स्कूल के प्राचार्य को बर्खास्त एवं छह शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया था।
अदालत ने स्कूल के भवन के निर्माण में नियमों का पालन नहीं किए जाने तथा पूरी तरह निरीक्षण किए बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिए जाने के कारण शिक्षा निदेशालय को फटकार लगाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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