26/11: पाकिस्तानी कोर्ट में लखवी की जमानत याचिका खारिज
इस्लामाबाद। मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकी-उर रहमान लखवी की जमानत याचिका को पाकिस्तान के आतंक-निरोधी न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
जज मलिक मोहम्मद अकरम अवान ने यह याचिका रद्द की है। लखवी के वकील ख्वाजा सुलतान ने बताया कि फिलहाल वे लाहौर हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। उससे पहले वो आतंक-निरोधी कोर्ट से सभी निर्देश प्राप्त करेंगे।
वकील का कहना है कि लखवी को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जांच दल अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका है, जो मुंबई आतंकी हमले से संबंधित हो। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो अजमल कसाब के बयानों की बिला पर हुई है।
मुंबई हमलों पर चल रहे मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।












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