उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका खारिज
मुख्य न्यायाधीश बरीन घोष और न्यायाधीश वी. के. बिष्ट की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई से मना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले इस मामले को न्यायाधीश बी. एस. वर्मा ने भी 17 अगस्त को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन महिला ने पूर्ण खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर कर मामले की सुनावाई की मांग की थी।
गौरतलब है कि देहरादून की रहने वाली रूचि छेत्री ने अपनी संतान की सुरक्षा और अपनी नौकरी की बहाली हेतु सरकार को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। साथ ही रूचि ने मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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