इशरत जहां मामला एसआईटी को सौंपने पर रोक
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की पीठ ने यह रोक लगाई। अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने न्यायालय को बताया था कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त के अपने आदेश में मामले की जांच स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार को 15 दिन में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है।
मुंबई की छात्रा इशरत जहां को गुजरात पुलिस ने 15 जून 2004 को कथित मुठभेड़ में अहमदाबाद में मार दिया था। पुलिस का दावा है कि उसका संबंध आतंकवादी संगठन से था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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