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गुजरात के पुलिस अधिकारी की याचिका पर निर्णय सुरक्षित
न्यायमूर्ति आर.एच.शुक्ला ने बुधवार को घोषणा की कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलदीप शर्मा की याचिका पर आदेश 27 अगस्त के लिए सुरक्षित कर लिया गया है।
कच्छ जिले में 26 वर्ष पहले हुई एक मुठभेड़ के संबंध में गुजरात की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने शर्मा पर हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का अरोप लगाया है। घटना में चार व्यक्ति मारे गए थे।
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शर्मा उस समय कच्छ जिले के पुलिस अधीक्षक थे।
शर्मा के वकील एस.वी.राजू ने आरोप लगाया है कि मुठभेड़ में मारे गए चारों व्यक्ति जासूस, राष्ट्र विरोधी तत्व और तस्कर थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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