ममता के काफिले को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को नहीं मिली जमानत
ट्रक चालक पर रेलमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के काफिले को 9 अगस्त को अपने वाहन से टक्कर मारने का आरोप है। बनर्जी लालगढ़ में एक रैली को संबोधित कर लौट रही थीं।
पूर्वी मिदनापुर के तामलुक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सिंह को 25 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब से आए सिंह के परिजन व उसके वकील निराश हो गए।
सिंह के वकील अशोक डिंडा ने कहा, "राज्य पुलिस प्रमुख ने प्रारंभ में स्पष्ट किया था कि मशीनी गड़बड़ी के कारण ट्रक को रेल मंत्री के काफिले में शामिल उस कार को टक्कर मारने से नहीं रोका जा सकता था। इससे यह पता चलता है कि गुरजंत का इस तरह का अपराध करने का कोई इरादा नहीं था।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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