सार्वजनिक नहीं होंगे मोदी के बयान: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को मामले की जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति देते हुए कहा कि एसआईटी अब गुजरात के पूर्व मंत्री एवं दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान को सार्वजनिक नहीं करेगी।
ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले गुजरात दंगों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिस वजह से एसआईटी ने मामले की जांच भी रोक दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जांच को हरी झंडी दे दी है। न्यायमूर्ति डीके जैन, न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की तीन सदस्यीय खंडपीड ने एसआईटी पर विश्वास जताया और कहा कि वो गुजरात के पूर्व मंत्री गोवर्धन जदाफिया और पुलिस अधिकारी एमके टंडन और पीबी गोदिया के खिलाफ जांच कर सकती है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच दल नरेंद्र मोदी के बयानों को सार्वजनिक न करे। जांच के दौरान मिलने वाली सूचनाएं भी किसी को नहीं दी जाएं। ये सूचनाएं अदालत और संबंधित लोक अभियोजक को ही दी जा सकती हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को इस मामले में पूर्व मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी की दलीलें 30 सितंबर को सुनेगा।












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