अमेठी को जिला बनाने पर अदालती रोक (लीड-1)
न्यायामूर्ति प्रदीपकांत और न्यायामूर्ति आर.आर.अवस्थी की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला मनोज कुमार रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर दिया।
रस्तोगी ने दो अगस्त को याचिका दायर कर अदालत से अमेठी को जिला बनाने पर रोक लगाने की अपील की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा जनगणना की प्रक्रिया चलने के दौरान नए जिले का गठन करना नियमों के खिलाफ है। साथ ही अमेठी में जिले के गठन के लिए आधारभूत ढांचा और बुनियादी सुविधाए नहीं हैं।
अदालत ने इस पर गत 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ता के वकील सैयद अली रेहान ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने 31 मार्च 2011 को पूरी होने वाली जनगणना की प्रक्रिया से पहले नए जिले के गठन को नियमों के विरुद्ध मानते हुए राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने गत जुलाई में अमेठी का नाम बदलकर दलित महापुरुष के नाम पर छत्रपति शाहूजी महाराज नगर नामक जिला बनाया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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