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सुर्पीम कोर्ट ने 'मदनी' की जमानत याचिका ठुकराई

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष अब्दुल नासिर मदनी की अंतरिम जमानत की याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वर्ष 2008 में बेंगलुरू बम धमाकों से जुड़े होने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के बाद याचिका अप्रासंगिक हो गई।

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मदनी को मंगलवार को कर्नाटक और केरल की पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेंगलुरू बम धमाकों में एक व्यक्ति मारा गया और 15 लोग घायल हुए थे।न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू और टी.एस. ठाकुर की खण्डपीठ ने कहा कि मदनी जमानत के लिए उपयुक्त न्यायालय के समझ आवेदन कर सकता है, जिस पर शीघ्र सुनवाई होगी।

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