एन. डी. तिवारी पर 75000 रुपये का जुर्माना
ज्ञात हो कि रोहित शेखर नामक एक व्यक्ति ने तिवारी को अपना असली पिता बताया है और अपने अधिकार के लिए उसने अदालत में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति एस.रविंद्र भट्ट ने तिवारी की याचिका को खारिज करने के साथ ही उन पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी कर दिया।
तिवारी ने अपनी याचिका के जरिए रोहित शेखर द्वारा दायर नई याचिका में अतिरिक्त तथ्यों को शामिल किए जाने पर आपत्ति खड़ी की थी। उन्होंने कहा था कि रोहित को इस मामले में संशोधन के लिए अदालत से अनुमति लेनी चाहिए थी। रोहित ने मामले में नए तथ्यों को जोड़ते हुए कहा है कि उसने तिवारी से 2005 में एक हवाईअड्डे पर मिलने की कोशिश की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने तिवारी द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को 10 मई को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने तिवारी के खिलाफ मामले को जारी रखने का आदेश दिया था।
रोहित का दावा है कि वह मां उज्वला शर्मा और तिवारी की संतान है। लेकिन तिवारी ने इससे इंकार किया है। इसके पहले तिवारी ने रोहित की याचिका पर डीएनए परीक्षण कराने से इंकार कर दिया था, साथ ही उन्होंने इस बात से भी इंकार कर दिया था कि उसकी मां से उनका कोई शारीरिक रिश्ता भी था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।