सोहराबुद्दीन मामला : सीबीआई को मिली और 3 महीनों की मोहलत
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की पीठ ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की आपत्तियों को खारिज करते हुए सीबीआई को यह मोहलत दी।
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले का षडयंत्र रचने में कथित तौर पर संलिप्त होने के आरोपों में शाह फिलहाल गुजरात की एक जेल में बंद हैं।
गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते पर 26 नवम्बर 2005 को सोहराबुद्दीन की कथित फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप है। इसके दो दिनों बाद ही उसकी पत्नी कौसरबी की एक फार्म हाउस में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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