हांगकांग आने वाले ला सकते हैं केवल 19 सिगरेट
समाचार पत्र 'चाइना डेली' के मुताबिक सिगरेट की कम संख्या से जुड़ा नया नियम एक अगस्त से लागू हो चुका है। 19 से अधिक सिगरेट अपने साथ ले आने पर यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही कस्टम शुल्क चुकाना होगा।
सरकार ने प्रति अतिरिक्त सिगरेट 3.2 युआन कस्टम शुल्क निर्धारित किया है। सरकार ने हांगकांग में ड्यूटी-फ्री सिगरेट की बिक्री में कमी लाने के मदसद से नया नियम बनाया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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