'खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों को कड़ी सजा मिले'
शुक्ला ने कहा उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि कानून में संशोधन किया जाए।
शुक्ला ने आईएएनएस को कहा, "वर्तमान में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सिर्फ छह महीने की सजा या एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। हमने 10 लाख रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की मांग की है।"
उन्होंने कहा, "ऐसी खबरें आ रही हैं कि व्यापारी वर्ग सब्जियों और फलों को सुरक्षित रखने के लिए खतरनाक रसायनों का सहारा ले रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। इनके सेवन से इंसान कई घातक बीमारियों की चपेट में आ सकता है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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