साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मालेगाँव विस्फोट में कथित संलिप्तता के मद्देनजर महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) के तहत आरोपित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति जेएम पांचाल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाली दी।
प्रज्ञा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
याचिकाकर्ता ने बंबई उच्च न्यायालय के फैंसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने विशेष निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि साध्वी के अलावा मालेगाँव विस्फोट के 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत मुकदमा चलाया जाए। ये सभी आरोपी फिलहाल महाराष्ट्र की नासिक जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के संवेदनशील मालेगाँव में 29 सितंबर 2008 को एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें सात लोग मारे गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी पुरोहित तथा स्वामी दयानंद पांडेय मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। चार हजार पृष्ठों के आरोप-पत्र में कहा गया है कि पांडेय ने पुरोहित को आरडीएक्स जैसे विस्फोटक पदार्थ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।













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