छत्तीसगढ़ में डीटीएच पर लगेगा मनोरंजन कर
राज्य के व्यवसायिक कर विभाग ने गुरुवार को कहा कि डीटीच सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के डीलर यह मनोरंजन कर इकट्ठा करेंगे।
विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह नियम 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ही लागू किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, "10,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों में प्रत्येक डीटीएच पर दस रुपये तथा 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में 20 रुपये लगाया जाएगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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