गलत दांत उखाड़ने पर चिकित्सक को भरना होगा मुआवजा
जिला उपभोक्ता मंच ने शिकायतकर्ता की मानसिक पीड़ा और कष्ट के लिए 50,000 रुपये, मुकदमे पर खर्च हुए 5,000 रुपये और इलाज पर खर्च हुए 2,200 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का दंत चिकित्सक को आदेश दिया है।
शिकायत के अनुसार पूनम देवी जून 2009 में सेक्टर-30 में स्थित आशिमा कोहली की निजी क्लिनिक में इलाज के लिए गई थीं।
पूनम ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया, "निचले जबड़े में दर्द होने पर मैं कोहली की क्लिनिक पर गई थी। मैंने उनको बताया था कि इसके पहले ही चिकित्सकों ने संक्रमण की वजह से निचले जबड़े छठे दांत को उखाड़ने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने दर्द का कारण सातवां दांत बताया।"
उन्होंने बताया, "कोहली ने मेरा सातवां दांत उखाड़ दिया। इसके बावजूद दर्द ठीक नहीं हुआ। बाद में मैंने सरकारी चिकित्सक से दिखाया जिसने छठे दांत में ही तकलीफ बताई। जब मैंने इस बारे में कोहली को बताया तो उन्होंने मेरे और मेरे पति के साथ बुरा बर्ताव किया। इसके बाद मैं उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।"
उपभोक्ता फोरम ने इस मामले को 'चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान' (पीजीआईएमईआर) को सौंप दिया। इस मामले को देखने के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने देवी के पक्ष में फैसला दिया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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