'बसपा के खिलाफ शिकायत पर निर्वाचन आयोग निर्णय दे'
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि आयोग अपने निर्णय से न्यायालय को अवगत कराए। इसके बाद न्यायालय इस निर्णय का परीक्षण करेगा और यदि जरूरी हुआ तो आगे की कार्रवाई के लिए आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता रविकांत की शिकायत पर निर्णय के लिए आयोग को तीन महीने का समय दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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