1984 दंगा : सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या का आरोप तय (लीड-1)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता (भादसं) की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या के लिए उकसाने, घरों को फूंकने और एक धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने के आरोप तय किए।
इस मामले में कुमार के अलावा चार अन्य आरोपी बह्मानंद गुप्ता, वेद प्रकाश, खुशल और पीरिया के विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील के अनुसार बुधवार को आरोप तय किए जाने के बाद मामले का अगला चरण सुनवाई से शुरू होगा।
उल्लेखनीय है कि आरोप तय करने के आदेश एक जुलाई को जारी किए गए थे।
दंगा संबंधी एक अलग मामले में कुमार के खिलाफ आरोप निर्देश के दो महीने बाद तय किया गया है, जिसमें उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या के बाद दिल्ली के सिख बहुल इलाके में लोगों को सिखों को मारने के लिए उकसाने का आरोप है।
सीबीआई ने कुमार एवं अन्य पर दो मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए, जिसमें भीड़ को दंगा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इन दंगों में दिल्ली में 3000 से अधिक सिख मारे गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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