मायावती सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश फरडिनो इनासियो रेबेलो और न्यायमूर्ति ए.पी.साही की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मायावती सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 अगस्त को निर्धारित की है। ये जनहित याचिकाएं मथुरा के एक वकील एवं स्थानीय कांग्रेसी नेता अब्दुल जब्बार और पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) नाम के संगठन ने मंगलवार को दायर की थीं।
दोनों जनहित याचिकाओं में मायावती सरकार के स्थानीय निकाय चुनावों को गैरदलीय आधार पर कराने के फैसले को असंवैधानिक बताकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की अपील की गई थी।
मुख्यमंत्री एवं बसपा प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने गत 18 जून को स्थानीय निकाय चुनावों को गैरदलीय आधार पर कराने का फैसला किया था। नए नियम के मुताबिक महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न् के बगैर लड़े जाएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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