कंधमाल प्रकरण में भाजपा विधायक को 7 वर्ष की सजा
बचाव पक्ष के वकील अजीत पटनायक ने आईएएनएस को बताया कि फास्ट ट्रैक अदालत-एक के न्यायाधीश सोभन कुमार दास ने 25 अगस्त, 2008 को बारपेंगा गांव में हुई परीक्षिता दीगल की हत्या के मामले में विधायक प्रधान और आरोपी प्रफुल्ल मलिक को सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि अदलत ने आरोपियों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि यहां से 200 किलोमीटर दूर कंधमाल जिले में 23 अगस्त, 2008 को विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती एवं उनके सहयोगियों की हत्या के बाद क्षेत्र में व्यापक हिंसा भड़की थी।
सरस्वती की हत्या के लिए कथित तौर पर ईसाई समुदाय को जिम्मेदार मानते हुए उग्र भीड़ ने उनके घरों पर हमला कर 25 हजार से अधिक ईसाइयों को घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। पुलिस ने हालांकि सरस्वती की हत्या के लिए नक्सलियोंको जिम्मेदार ठहराया था।
प्रधान राज्य विधानसभा में जी. उदयगिरि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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