'बेस्ट फाइव' निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगा महाराष्ट्र
मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार के 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अपनाए जाने वाले 'बेस्ट फाइव' फार्मूले को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद राज्य ने अदालत के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने गुरुवार को यहां यह बात कही।
राज्य सरकार उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देगी। फैसले में यह भी कहा गया है कि 'बेस्ट फाइव' प्रणाली माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र (एसएससी) बोर्ड के छात्रों का अन्य बोर्डो के छात्रों से भेदभाव करती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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