अफजल की याचिका खारिज करने की सिफारिश
नई दिल्ली, 23 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की दया याचिका खारिज करने का आग्रह किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दया याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। मंत्रालय ने इससे संबधित दस्तावेज बीते सप्ताह लौटा दिए थे और जघन्य अपराध को देखते हुए उनमें इस याचिका को खारिज करने की सिफारिश की गई थी।
मंत्रालय की ओर से दया याचिका खारिज करने की अनुशंसा के बाद बाद अब राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अफजल के भविष्य का फैसला करना है।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए हमले में मामले में अफजल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसकी पत्नी तबस्सुम ने चार साल पहले दया याचिका दायर की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*












Click it and Unblock the Notifications