राहत राशि लौटाए जाने के मामले में जनहित याचिका दायर
याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम़ पी़ गुप्ता ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन पर आपराधिक मामला दर्ज करने की अपील की है।
गुप्ता ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि लौटाया गया पैसा न गुजरात के मुख्यमंत्री की निजी संपत्ति है और न ही बिहार के मुख्यमंत्री की। यह राशि वापस गुजरात को लौटाया जाना संघीय ढांचा के नियमों का भी उल्लंघन है।
उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि एक तरफ बाढ़ प्रभावित लोग राहत के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राशि का लौटाया जाना बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस याचिका पर न्यायलय द्वारा अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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