हल्दीराम के मालिक की सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की बेंच ने सोमवार को कहा कि प्रभु शंकर अग्रवाल उपयुक्त राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में गुहार लगाए। हल्दीराम समूह के मालिक अग्रवाल पर आरोप था कि उसने जबरन जमीन खाली करवाने के लिए चाय की दुकान चलाने वाले प्रमोद शर्मा की हत्या के लिए सुपारी दी थी।
इसके लिए गोपाल तिवारी और उसके तीन साथियों ने प्रमोद को गोली मार दी थी। इस हमले में चाय वाले की जान बच गई थी। कोलकाता में चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले प्रमोद की हत्या की साजिश रचने के दोषी हल्दीराम समूह के मालिक अग्रवाल को इसी साल जनवरी में कोलकाता की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।












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