कैदी सप्ताह में 2 बार कर सकेंगे फोन पर बात
आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक इस सुविधा का लाभ उन कैदियों को ही मिलेगी जिनका घर केंद्रीय जेल से 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होगा और जो 10 साल की सजा अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे होंगे।
इसके अलावा विचाराधीन व सजा काट रहे ऐसे कैदी भी इस सुविधा का लाभ हासिल कर सकेंगे जिनका आचरण जेल में अच्छा होगा। यह सुविधा परिजनों, मित्र अथवा अन्य लोगों का फोन आने पर ही मिलेगी।
आने वाले फोन पर जेल प्रशासन की नजर भी रहेगी। टेलीफोन पर होने वाली बातचीत जेल की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह अथवा किसी तरह से घातक पाए जाने पर तैनात कर्मचारी उनकी वार्ता को तुरंत बंद कर देगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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