क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

हल्दीराम के मालिक की याचिका पर सुनवाई से इंकार

By Staff
Google Oneindia News

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में चाय की दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रचने के दोषी हल्दीराम समूह के मालिक प्रभु शंकर अग्रवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से मना कर दिया।

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि वह उपयुक्त राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में गुहार लगाए। सर्वोच्च न्याययालय की इस खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले की सुनाई करेगा।

अग्रवाल पर आरोप था कि उसने चाय की दुकान चलाने वाले प्रमोद शर्मा ठाकुर की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इसके गोपाल तिवारी और उसके तीन साथियों ने प्रमोद को गोली मार दी थी हालांकि उसकी जान बच गई थी।

गौरतलब है कि अग्रवाल और चार अन्य को इसी साल जनवरी में कोलकाता की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

*

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X