भोपाल गैस कांड फैसले की समीक्षा के लिए समिति गठित
भोपाल। भोपाल गैस कांड पर आए अदालत के फैसले की समीक्षा करने और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। यह समिति 10 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट देगी और 30 दिन के अंदर अदालत के फैसले को चुनौती देने पर विचार करेगी।
भोपाल में 25 साल पहले हुए गैस हादसे पर 23 साल से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चल रहे प्रकरण पर सोमवार को फैसला आया। इस फैसले में सात आरोपियों को दो-दो साल की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत के इस फैसले से हर किसी में रोष है।
मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार को सीजेएम न्यायालय के फैसले की चुनौती देने के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय समिति में विवेक तन्खा, आर. डी. जैन, ए. के. मिश्रा, आनंद मोहन माथुर और शांति लाल लोढा शामिल हैं। यह समिति न्यायालय के फैसले की समीक्षा के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट 10 दिन में दे देगी, जबकि 30 दिन में कानूनी पक्ष निर्धारित करते हुए यह बताएगी कि फैसले को किस तरह चुनौती दी जाए।













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