क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

भोपाल गैस कांड : दोषियों को दो- दो साल की सजा

By Neha Nautiyal
Google Oneindia News

भोपाल। भोपाल गैस कांड के 25 साल बाद सोमवार को इस मामले में एक स्थानीय अदालत ने सभी आठों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आठ में से सात आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि आठवें आरोपी यूनियन कार्बाइड कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।

25 साल पहले दो और तीन दिसम्बर, 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी जहरीली मिथाइल आइसोसायनेट गैस के कारण हजारों लोग मारे गए थे और अनेक स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। यह त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है।

<strong>गैस पीड़ितों का भोपाल</strong>गैस पीड़ितों का भोपाल

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी की अदालत ने सोमवार को इस मामले में सभी आठ आरोपियों केशव महिंद्रा, विजय गोखले, किशोर कामदार, जे. मुकुंद, एस. पी. चौधरी, के. बी. शेट्टी, एस. वाई कुरैशी और यूनियन कार्बाइड इंडिया को 304 ए (लापरवाही से मौत का मामला) के तहत दोषी करार दिया।

उल्लेखनीय है कि 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में कुल नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से युनियन कार्बाइड के तत्कालीन वर्क्‍स मैनेजर आर. बी. राय चौधरी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। मामले का मुख्य अभियुक्त वारेन एंडरसन फरार है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से यह प्रकरण एक दिसम्बर 1987 को न्यायालय मे पंजीबद्ध कराने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि इस मामले को सीबीआई लगातार कमजोर बनाने की कोशिश करती रही।

यही कारण था कि प्रमुख गवाहों को छोड़कर कुल 178 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, बाद में गैस पीड़ितों की मांग पर कुछ प्रमुख गवाहों को न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया गया।

देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X