भोपाल गैस कांड : सभी दोषियों को मिली जमानत

इससे पहले अदालत ने आठ में से सात दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1,01,750 रुपये का जुर्माना लगाया जबकि इस मामले में दोषी करार दी गई कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया पर 5,01,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पच्चीस साल पहले दो और तीन दिसम्बर, 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी जहरीली मिथाइल आइसोसायनाइट गैस के कारण हजारों लोग मारे गए थे और अनेक स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। यह त्रासदी पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना मानी जाती है।












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