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भोपाल गैस कांड: आठों आरोपी दोषी करार
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी की अदालत ने इस मामले में सभी आठ आरोपियों केशव महिंद्रा, विजय गोखले, किशोर कामदार, जे. मुकुंद, एस. पी. चौधरी, के. बी. शेट्टी, एस. वाई कुरैशी और यूनियन कार्बाइड इंडिया को 304 ए के तहत दोषी करार दिया।
सीबीआई की ओर से यह प्रकरण एक दिसम्बर 1987 को न्यायालय मे पंजीबद्ध कराने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था। पीड़ितों का आरोप है कि इस मामले को सीबीआई लगातार कमजोर बनाने की कोशिश करती रही।
यही
कारण
था
कि
प्रमुख
गवाहों
को
छोड़कर
कुल
178
गवाहों
के
बयान
दर्ज
कराए
गए,
बाद
में
गैस
पीड़ितों
की
मांग
पर
कुछ
प्रमुख
गवाहों
को
न्यायालय
में
गवाही
देने
के
लिए
बुलाया
गया।
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