रिजवानुर हत्याकांड में सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजवानुर हत्याकांड के सिलसिले में सीबीआई को नोटिस भेजकर यह पूछा है कि क्या एजेंसी इस मामले की दोबारा जांच करेगी। रिजवानुर रहमान की कोलकाता में एक उद्योगपति की बेटी से विवाह के बाद रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सीबीआई को 'हत्या' की दोबारा जांच करने को कहा गया था।
रिजवानुर रहमान व प्रियंका के अंतर्जातीय विवाह को वधुपक्ष से स्वीकृति नहीं मिली थी और रिजवानुर पर प्रियंका के माता-पिता की तरफ से रिश्ता तोड़ने का दबाव था। उसका शव 21 सितंबर 2007 को कोलकाता में रेल ट्रैक पर मिला था। रिजवानुर व प्रियंका की शादी 18 अगस्त 2007 को हुई थी।
न्यायाधीश दीपक वर्मा के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई को नोटिस भेजा है और उसकी प्रति याचिकादाता किश्वर जहां को दी है। किश्वर रिजवानुर की मां है।
सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 18 मई 2010 को प्रियंका के पिता अशोक कुमार तोडी के खिलाफ रिजवानुर को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने सीबीआई को चार महीने के भीतर दोबारा जांच की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। संयोगवश जब जांच फिर से सीबीआई को सौंपी गई तो वह इस नतीजे पर पहुंची कि यह आत्महत्या के लिए बाध्य किए जाने का मामला है।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अशोक कुमार तोडी के पक्ष में दलील पेश करते हुए सीबीआई को दोबारा जांच के आदेश दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज एजेंसी।