मणिपुर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष को जमानत
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मणिपुर के विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष की जमानत याचिका एक माह के लिए मंजूर करते हुए उन्हें दंगा प्रभावित उनके क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी है। उन पर एक माह पहले गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया था।
न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने थौनाओजम श्यामकुमार सिंह को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
सिंह को अक्टूबर 2006 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। कांग्लेई यावोल कान्ना लुप (के.वाई.के.एल.) के सदस्य सिंह पर प्रतिबंधित युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से संबंध रखने का आरोप है।
सिंह ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि विभानसभा सदस्य होने के नाते उन्हें इस समय मणिपुर में होना चाहिए, जहां हुए दंगे में कई लोग मारे जा चुके हैं।
उन्होंने कहा, "मणिपुर में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एक प्रतिबंधित नागा नेता के मणिपुर पहुंचने के प्रस्ताव के विरोध में हिंसा भड़क उठी है। इस मुद्दे पर कई नागा विधायकों ने इसतीफा भी दे दिया है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।