कसाब ने मृत्युदंड के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की
मुंबई। मुंबई आतंकी हमलों के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब ने विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए सजा-ए-मौत के फैसले को चुनौती दी है। अधिकारियों नेबताया कि विशेष अदालत के अपने फैसले को उच्च न्यायालय से पुष्ट कराने के लिए भेजने से पहले ही कसाब ने अपील दाखिल कर दी है। कसाब को विशेष न्यायधीश एमएल ताहिलयानी ने छह मार्च को 6 मामलों में मौत की सजा सुनाई थी।
आर्थर रोड सेंट्रल जेल में कैद इस पाकिस्तानी आतंकवादी ने अधिकारियों के जरिए बंबई उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है। उसने अपील के साथ 1,588 पृष्ठों के फैसले की प्रति को भी नत्थी किया है। उसने अपने लिए एक वकील की भी मांग की है जो उच्च न्यायालय में उसकी पैरवी कर सके।
इस पर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, "हर अभियुक्त को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। कसाब ने भी यही किया है। यह उचित है और इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है।" निकम ने कहा, "अपने लिए वकील चुनने का कसाब के पास विकल्प है। उसे मुफ्त कानूनी मदद पाने का भी अधिकार है। निचली अदालत की तरह यहां भी जरूरी प्रक्रियाएं दोहराई जाएंगी।" कसाब एकमात्र आतंकवादी है जिसे मुंबई आतंकी हमले के दौरान जीवित पकड़ा गया था।













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