समुद्री आपदा अन्वेषण प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी
प्रकोष्ठ का प्रमुख कार्य दुर्घटनाओं और आपदाओं के कारणों की जांच करना होगा। यह जांच व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 के नियमों के तहत की जाएगी और जांच में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आपदा अन्वेषण के अनिवार्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा।
भारतीय समुद्री आपदा अन्वेषण प्रकोष्ठ में काम करने के लिए छह पदों का सृजन किया गया है जिसमें एक पद उप प्रमुख और छह पद दुर्घटना अन्वेषक के होंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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